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Last updated: 13th November, 2021 |
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लक्ष्य एवं उद्देश्य |
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- देश के नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गाें में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने, भारत के संविधान और उसके अंतर्गत बने कानूनों के संबंध में राजभाषा हिंदी तथा हिंदीतेर भाषाओं के माध्यम से चेतना फैलाने के लिए विधि भारती परिषद् की स्थापना।
- संविधान एवं कानूनों के राजभाषा हिंदी तथा हिंदीतेर भारतीय भाषाओं कें माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए ‘‘महिला विधि भारती’’ त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन।
- विधि चेतना के लिए शिविरों का आयोजन।
- विधि एवं न्याय विषयों पर कार्यशालाओं के माध्यम से, राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सेमिनारों का आयोजन।
- विधि एवं न्याय संबंधी साहित्य का राजभाषा हिंदी तथा हिंदीतेर भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- कानूनी सहायत उपलब्ध कराना।
- राजभाषा हिंदी तथा हिंदीतेर भारतीय भाषाओं में विधि एवं न्याय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ मौलिक एवं अनूदित र्गंथों का पूरस्कार देना।
- विधि और न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने तथा जीवन में सर्वोकृष्ठ मानव मूल्यों की स्थापना के लिए प्रतिष्ठित विभूतियों को विधि भारती सम्मान प्रदान कराना।
- विधि साहित्य के हिंदी तथा हिंदीतेर भारतीय भाषाओं में प्रचार-प्रसार के लिए आॅडियो विडियों एवं अन्य साधनो का उपयोग।
- महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गोे के उत्थान के लिए नए कानून के लिए सुझाव देना।
- वर्तमान सामाजिक विधि में सुधार लाने की दृष्टि से अध्ययन एवं अनुसंधान।
- विधि पुस्तकालयों की स्थापना।
- समान उद्देश्यों एवं विचारधारा वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं से तालमेल तथा सहयोग करना।
- महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक उत्थान एवं सशक्तिकरण की दिशा में कदम।
- उपरोक्त विषयों से संबंधित कोई अन्य कार्य।
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Smt. Santosh Khanna
Editor-in-chief,
Mahila Vidhi Bharati,
bilingual (Eng.-Hindi) quarterly research
Law Journalist / Story, Drama and Novel Writer
Advocate / Teacher Retd.
E-mail: vidhibharatiparishad@hotmail.com
Mobile No.: +91 98996 51272 |
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